दिल्ली के कथित शराब घोटाला (Delhi liquor scam) मामले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को CBI से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर अगर कोई जवाब हो तो दाखिल कर सकते हैं। गिरफ्तारी के अलावा AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें 3 दिन की CBI हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो ED द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
‘अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं’
कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CBI की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और कहा कि 6 महीने पहले समन किया गया था, 23 जून को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं और ना ही देश से भागने का रिस्क है। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे।
अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामला 2022 में दर्ज किया गया था, लेकिन पूछताछ 2 साल बाद 2024 में हुई है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने CBI की रिमांड को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।