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दिल्लीवालों के लिए बड़ी खबर! ऑड-ईवन सिस्टम लागू होगा, इस तारीख से कैलेंडर देखकर ही बाहर निकलें। Delhi Odd even system will be implemented from this date

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Odd even system- India TV Hindi

Image Source : FILE
दिल्ली में ऑड-ईवन सिस्टम लागू होगा

नई दिल्ली: दिल्लीवालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में ऑड-ईवन सिस्टम लागू होगा। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ये सिस्टम लागू किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ये फैसला लिया गया है। 

6वीं क्लास से ऊपर के बच्चों की ऑनलाइन क्लास

10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की क्लास ऑफलाइन होगी। यानी उन्हें स्कूल जाना होगा। वहीं 6वीं क्लास से ऊपर के बच्चों की क्लास ऑनलाइन होगी। अभी ऑफिसों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये फैसला दिवाली के बाद होगा। अगर हवा की स्पीड बढ़ती है तो प्रदूषण के जमाव में राहत मिलेगी। इसी के अनुसार आगे के निर्णय होंगे।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाय राय ने कहा, ’30 अक्टूबर से प्रदूषण के स्तर में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। तापमान और हवा की स्पीड कम होने की वजह से बढ़ोतरी हुई है। आज एयर क्वालिटी में सुधार दर्ज किया गया है। जोकि 436 चल रहा है। दिल्ली के अंदर पूरे 356 दिन काम हो रहा है। EV पॉलिसी लेकर आए हैं। 100 % पोल्यूटेड यूनिट को शिफ्ट करना है। 2015 में 109 दिन थे जब हवा पुअर कैटेगरी में नहीं थी। इस साल ऐसे 206 दिन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस साल काफी सालों के बाद ऐसी परिस्तिथि बनी है कि हवा कि स्पीड लगातार कम बनी हुई है। प्रदूषण के कण डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। आज सीएम केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की है। उनके सामने सभी रिपोर्ट्स रखी गई हैं। सभी ऐक्शंस की रिपोर्ट दी गई है।

दिल्ली में धड़ाधड़ चालान

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर वाहनों का प्रदूषण कम करने के लिए POC वायलेशन के तहत चालान किए गए हैं। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान 1279 साईट का निरीक्षण किया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से 1600 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, उनमें से ज्यादातर को सॉल्व किया गया है। 

उन्होंने कहा, ‘पटाखों की 210 टीमों का गठन किया गया है, 345 वाटर स्प्रिंकलर चल रहे हैं। स्मॉग गन चल रही हैं। ग्रैप के तीसरे चरण में बीएस3, बीएस4 गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। एसेंशियल गाड़ियों को छोड़कर ट्रक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। लाइट कमर्शियल व्हीकल को छोड़कर बाक़ी पर प्रतिबंध है। एसेंशियल को छोड़कर भारी माल वाहक पर प्रतिबंध है। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध है। कोई छूट नहीं है।’

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Author: Daily Jagran

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